योजना के मुख्य उद्देश्य :-
प्रस्तावित योजना का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषक को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-
- फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना।
- नये फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- कृषक समुदाय के पलायन को रोकना।
- कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।
योजना की मुख्य विशेषताएँ :-
- बैंक द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड से आच्छादित स्टेंडर्ड KCC LOAN के विवरण, ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे
- 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
- 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50000 /- रूपये तक के बकाया राशि माफ किये जायेंगे।
- योजना वेब पोर्टल के माधयम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जायेगी।
- ऑनलाइन क्रियान्वयन से आवेदक तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम सम्पर्क होगा।
- आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया ।
- आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
- कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध करना।
- DBT के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण।
किसानों के आच्छादन, पात्रता एवं अपवाद :-
इस योजना के लाभुक निम्नानुसार होंगे :-
- रैयत - किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते है
- गैर-रैयत - किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं।
- किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
- आवेदक मान्य राशन कार्डघारक होने चाहिए।
- आवेदक किसान केडिट कार्डघारक होने चाहिए।
- आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए।
- फसल ऋण झारखण्ड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
- आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
- दिवंगत ऋणघारक का परिवार।
- यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।