झारखण्ड सरकार | Government Of Jharkhand
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स्थिति
ईकेवाईसी

कुल ईकेवाईसी 1

सफल ऑनलाइन भुगतान


PFMS में प्रक्रियधीन है

भुगतान विफल 2

  1. ऋण माफी भुगतान के लिए बैंक को हस्तांतरित कुल लाभार्थियों (ऑनलाइन ईकेवयीसी + ऑफलाइन डाटा ) का विवरण
  2. बैंक द्वारा विफल payments की विवरण में पुनः सुधार और ऋण माफी की प्रक्रिया की जा रही है
  3. ऋण माफ़ी portal की शुरुआत 01.02.2021 को की गई थी

योजना के मुख्य उद्देश्य :-

प्रस्तावित योजना का उद्देश्य झारखण्ड राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषक को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-
  • फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना।
  • नये फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना।
  • कृषक समुदाय के पलायन को रोकना।
  • कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना।

योजना की मुख्य विशेषताएँ :-

  • बैंक द्वारा आधार कार्ड और राशन कार्ड से आच्छादित स्टेंडर्ड KCC LOAN के विवरण, ऋण माफ़ी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे
  • 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
  • 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50000 /- रूपये तक के बकाया राशि माफ किये जायेंगे।
  • योजना वेब पोर्टल के माधयम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जायेगी।
  • ऑनलाइन क्रियान्वयन से आवेदक तथा पदाधिकारियों के बीच कम से कम सम्पर्क होगा।
  • आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया ।
  • आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया।
  • कॉमन सर्विस सेंटर तथा बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध करना।
  • DBT के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण।

किसानों के आच्छादन, पात्रता एवं अपवाद :-

इस योजना के लाभुक निम्नानुसार होंगे :-
  • रैयत - किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते है
  • गैर-रैयत - किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं।
  • किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए।
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
  • आवेदक मान्य राशन कार्डघारक होने चाहिए।
  • आवेदक किसान केडिट कार्डघारक होने चाहिए।
  • आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए।
  • फसल ऋण झारखण्ड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  • दिवंगत ऋणघारक का परिवार।
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।

अपवाद की शर्तें :-

निम्न श्रेणी के ऋणधारक इस योजना में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे :-
  • राज्य सभा,/लोक सभा,/ विधान सभा के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य ,/राज्य सरकार के पूर्व या वर्तमान मंत्री /“नगर निकायों के वर्तमान अध्यक्ष / जिला परिषद्‌ के वर्तमान अध्यक्ष
  • केन्द्र या राज्य, विभाग एवं इनके क्षेत्रीय इकाई “राज्य सरकार के मंत्रालय /PSE एवं सम्बद्ध कार्यालय, सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थाओं के सभी कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मी (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर)
  • सभी Superannuated/ सेवानिवृत्त पेंशनधारी जिनका मासिक पेंशन 10,000 /- रूपया या अधिक है। (Multitasking Staff/Group-IV/Group-D के कर्मी को छोड़कर)
  • गत निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2020-21 में आयकर देनेवाले सभी व्यक्ति।
  • Professionals जैसे-सभी निबंधित डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं।

बैंको के लिए पात्रता, मानदंड, बकाया ऋण एवं समय सीमा का निर्धारण, पात्र ऋण खाता एवं अपवाद :

  • अहर्ताधारी बैंक - वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंक
  • अहर्ताधारी ऋण - अल्पावधि फसल ऋण
  • संवितरण की पात्र अवधि - दिनाक 31.03.2020 तक
  • अहर्ताधारी ऋण खाता - एकल एवं संयुक्त
  • फसल में लगे रोग हेतु लिए गए ऋण